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कोनी थाने के पीछे धड़ल्ले से होती है अवैध रेत खुदाई, सब मौन

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बिलासपुर। शहर के बीचो-बीच बड़े कोनी स्थित अरपा नदी में अवैध रूप से रेत का उत्खनन धड़ल्ले से हो रहा है,और वो भी ठीक कोनी थाने के ठीक पीछे, रेत चोर ट्रैक्टर, हाइवा वाहन से दिन-रात रेत निकाल रहे हैं। दूसरी ओर खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी होने के बावजूद अनजान बने बैठे है। इसके चलते रेत चोरों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस व राजस्व विभाग के अफसर भी कार्रवाई के नाम पर मौन बैठ गए हैं। अवैध तरीके से रेत निकालने वाले मनमाने कीमत में बिक्री कर रहे हैं। इन पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है।

दयालबंद, लोखंडी, तुरकाडीह, लोफंदी, निरतू समेत अन्य जगहों पर अवैध रेत घाट बना लिए गए हैं। शहर के बड़े कोनी में भी अवैध रेत घाट बन गया है। यहां सुबह से लेकर रात तक रेत खनन हो रहा है। क्या इस अवैध खुदाई जो कि ठीक थाने के पीछे चल रही है क्या कोनी पुलिस को भी इस बारे में पता नहीं है। इन दिनों नदी में पानी नही है और माफिया अरपा से रेत चोरी कर रहे है। खनिज विभाग ने यहां कभी छापेमारी तक नहीं की। शिकायत करने के बाद भी जांच करने नहीं पहुंचे। इसके चलते रेत चोरी करने वालों के हौसले बुलंद हैं। 24 घंटे अंधाधुंध इस अवैध खुदाई में जुटे हुए हैं।
रसूखदारों से मिलीभगत करते है अधिकारी

रसूखदार विभाग के अफसरों से मिलीभगत कर ही रेत खनन करते हैं। प्रतिदिन रेत का अवैध उत्खनन और अधिक होने लगा है। वहीं अब तो हालत ये है कि कई घाटों की रेत भी खत्म हो चुकी है।

सुबह से शुरू हो जाती है खोदाई

शहर से ही लगे कोनी,तुर्काडीह, लोखंडी, लोफंदी, निरतू रेत घाट स्वीकृत नहीं हैं। लेकिन वहां प्रतिदिन 24 घंटे रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इसके अलावा सेंदरी, घुटकू, सरकंडा घाट से भी रेत का उत्खनन हो रहा है। यहां रोज सुबह रेत माफिया ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाते हैं।

हाईकोर्ट जता चुका है नाराजगी

बता दें कि 17 जुलाई 2023 को अवैध खनन से हुए गड्ढों में भरे पानी में डूबकर सेंदरी के पास तीन बच्चियों की मौत हुई थी। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में सुनवाई शुरू की है। साथ ही अवैध खनन और अरपा नदी की दुर्दशा को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर भी सुनवाई चल रही है। डिवीजन बेंच ने सख्ती दिखाते हुए पूछा है कि नदी में अवैध खनन रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। मुख्य सचिव और खनिज सचिव को इस संदर्भ में शपथपत्र के साथ जवाब देने भी कहा गया है। वहीं एक दूसरी जनहित याचिका पर भी आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें नदी में गंदगी और अवैध खनन का मुद्दा उठाया गया। अगली सुनवाई जुलाई में रखी गई है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिर्फ पेनाल्टी से काम नहीं चलेगा, एफआईआर भी दर्ज कराएं। इससे पहले हाईकोर्ट ने बच्चियों की मौत के मामले में पहले भी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे जिस पर कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की।

 

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