Home छत्तीसगढ़ कोरबा में बलात्कार दोषी को 10 साल सश्रम कारावास

कोरबा में बलात्कार दोषी को 10 साल सश्रम कारावास

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कोरबा। अपर सत्र न्यायालय ने एक युवक को एक विधवा महिला के साथ बलात्कार के मामले में दोषी ठहराते हुए उसे दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश श्रीमती सीमा प्रताप चंद्रा की अदालत ने आरोपी महेंद्र केंवट को धारा 376 (बलात्संग) व अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत दोषी पाया।
मामला 7 जनवरी, 2025 की शाम कोतवाली थाना क्षेत्र की है। पीड़िता, जो क्षेत्र में रहने वाली एक विधवा थी, दिशा मैदान की ओर नदी के पास जा रही थी। इसी दौरान आरोपी महेंद्र केंवट वहां पहुंचा और उसने महिला को रोक लिया। उसने पीड़िता का विरोध करने पर उस पर ब्लेड से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया तथा जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया।
घटना के बाद पीड़िता थाना पहुंची और उसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। करीब 14 माह तक चली सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी ने अदालत में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश किए। अदालत ने साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।
अदालत ने आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि दोषी अर्थदंड की राशि नहीं चुकाता है, तो उसे दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में पीड़िता के साहस और न्याय प्रक्रिया में सहयोग की सराहना की गई है। उसकी तत्पर शिकायत और पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई ने मामले को तेजी से न्यायालय तक पहुंचाया।
यह फैसला समाज में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के खिलाफ न्यायिक प्रणाली की सख्त रवैये को दर्शाता है। अधिकारियों का मानना है कि ऐसे फैसले दूसरे संभावित अपराधियों के लिए एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं।

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