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21वीं किस्त से जुड़ी अहम खबर: जानिए, क्या पति और पत्नी दोनों ले सकते हैं इस योजना का लाभ?

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नई दिल्ली

 केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पीएम किसान सम्मान स्कीम साल 2019 में शुरू की थी। इस योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देती है। यह राशि किसानों के बैंक खाते में तीन किस्तों में ट्रांसफर की जाती है, जिसमें प्रत्येक किस्त 2 हजार रुपये की होती है। किस्तें 4 महीने के अंतराल पर दी जाती हैं।

अब तक सरकार ने इस योजना की 21 किस्तें जारी कर दी हैं। 21वीं किस्त के पैसे फिलहाल पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित लगभग 27 लाख किसानों के खातों में भेजे गए हैं। बाकी किसानों को यह किस्त कब मिलेगी, इस बारे में किसानों में उत्सुकता बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिवाली से पहले 21वीं किस्त जारी हो सकती है, लेकिन संभावना कम दिखाई दे रही है। संभव है कि यह किस्त अगले महीने जारी की जाए। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

इस स्कीम का पति-पत्नी दोनों लाभ ले सकती हैं या नहीं?
कई किसानों के मन में सवाल होता है कि अगर पति-पत्नी दोनों एक ही परिवार में आवेदन करें, तो क्या दोनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के अनुसार, एक परिवार में केवल एक सदस्य ही योजना का लाभ ले सकता है। यह सदस्य वही होगा जिसके नाम पर कृषि भूमि पंजीकृत है। यानी परिवार में पति और पत्नी दोनों एक साथ लाभ नहीं ले सकते, केवल भूमि के मालिक को ही राशि मिलती है।

लाभ लेने के लिए जरूरी प्रक्रिया
पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को e-KYC और भूलेखों का सत्यापन कराना जरूरी है। इसके बिना योजना की किस्तें खाते में ट्रांसफर नहीं की जा सकतीं। सरकार किसानों को सलाह देती है कि वे योजना में आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही और अपडेट रखें, ताकि आर्थिक सहायता समय पर मिल सके।

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